7वां वेतन आयोग: एच.आर.ए. की 24%,16% और 8% की दर सरकार द्वारा मंजूर – एच.आर.ए. अब ₹5400, ₹3600, ₹1800 से कम नहीं होगी

7वां वेतन आयोग: एच.आर.ए. की 24%,16% और 8% की दर सरकार द्वारा मंजूर – एच.आर.ए. अब ₹5400, ₹3600, ₹1800 से कम नहीं होगी.

आंशिक संशोधनों के साथ बुधवार को कैबिनेट ने केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए मकान किराये भत्ते एच.आर.ए. में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है. बढ़ा हुआ मकान किराया भत्ता 01.07.2017 यानि अगले महीने से कर्मचारियों को दिया जाएगा.
सातवें वेतन आयोग में एच.आर.ए. अब किस दर से मिलेगा:
कैबिनेट ने सातवें वेतन आयोग द्वारा तय किये गये दर को बरकरार रखा है. सातवें वेतन आयोग ने एक्स क्लास के शहरों के कर्मचारियों के लिए मूल वेतन का 24 प्रतिशत, वाई क्लास के कर्मचारियों के लिए मूल वेतन को 16 प्रतिशत तथा अन्य यानि जेड क्लास के शहरों के लिए 8 प्रतिशत की दर की शिफारिश की थी जिसे सरकार ने मान लिया. अब निम्नलिखित अनुसार एच.आर.ए. जुलाई 2017 से केन्द्रीय कर्मचारियों को दिये जाएंगे:
  • एक्स श्रेणी यानि 50 लाख से अधिक आबादी के शहरों के लिए 24 या न्यूनतम ₹ 5400
  • वाई श्रेणी यानि 5 लाख से 50 लाख की आबादी के शहरों के लिए 16 प्रतिशत या न्यूनतम ₹3600
  • जेड श्रेणी यानि 5 लाख से कम आबादी के शहरों के लिए 8 प्रतिशत या न्यूनतम ₹1800
न्यूनतम वेतन वाले कर्मचारियों के लिए एच.आर.ए. की दर 30%, 20%, 10% के अनुसार
कर्मचारियों की मांग थी कि एच.आर.ए. की दर को छठे वेतन आयोग के अनुसार ही 30, 20, 10 प्रतिशत रखा जाए, पर सरकार ने इसे पूर्ण रूप से नहीं माना. सरकार ने एच.आर.ए. की न्यूनतम सीमा तय करते हुए कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को इसका फायदा दिया है.
वेतन मैट्रिक्स लेवल 1 में न्यूनतम वेतन रु.18000 पाने वाले कर्मचारी के लिए एच.आर.ए. की दर 30,20,10 प्रतिशत ही होगी. सरकार ने एच.आर.ए. की न्यूनतम सीमा ₹ 5400, ₹ 3600, ₹ 1800 रखी है जिसका फायदा वेतन मैट्रिक्स लेवल 1 के प्रथम 10 स्लैब/इंडेक्स, लेवल 2 के प्रथम 4 स्लैब/इंडेक्स तथा लेवल 3 के पहले स्लैब/इंडेक्स का वेतन पाने वाले कर्मचारियों को मिल पायेगा.
मंहगाई भत्ते के बढ़ने के साथ एच.आर.ए. में बढ़ोत्तरी
 
सातवें वेतन आयोग की शिफारिशों के अनुसार महंगाई भत्ते डी.ए. की दर के साथ एच.आर.ए. को लिंक किया गया था तथा डी.ए. 50 प्रतिशत होने पर एच. आर.ए. की दर 27%, 18%, 9% एवं डी.ए. 100 प्रतिशत होने पर एच.आर.ए. की दर 30%, 20%, 10% करने की सिफारिश की थी. परन्तु सरकार ने इसमें संशोधन करते हुए डी.ए. 25 प्रतिशत होने पर एच. आर.ए. की दर 27%, 18%, 9% एवं डी.ए. 50 प्रतिशत होने पर एच.आर.ए. की दर 30%, 20%, 10% करने की मंजूरी देते हुए कर्मचारियों को राहत प्रदान की है.

Source: Paramnews

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Discover more from Govtempdiary

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading